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नगर पंचायत ने संस्था को भेजा 1 महीने के अंदर शासकीय जगह खाली करने का आदेश पत्र…

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गोंदिया,गोरेगाव,(विशेष प्रतिनिधी),24 सप्टेंबर 2021- शहर में सेवा सहकारी संस्था कांप्लेक्स बांधकाम विवादों से थमने का नाम नहीं ले रहा है यहां सहकारी संस्था द्वारा मांगी गई बांधकाम परवानगी नगर पंचायत ने आखिरकार रद्द कर दी है साथ ही एक महीने के अंदर अनाधिकृत बांधकाम गिराकर शासकीय जगह खुला करने का पत्र यहां 14 सितंबर को सेवा संस्था को नगर पंचायत द्वारा दिया गया है।


गौरतलब है कि शहर के दुर्गा चौक में चल रहे सेवा सहकारी कामप्लेस बांधकाम के लिए परवानगी पत्र संस्था द्वारा नगर पंचायत को 12/2/2021को प्राप्त हुआ था परन्तु अशोक गिरिपुंजे नामक सभासद स्थित बांधकाम शासकीय जगह पर होने की शिकायत के चलते संस्था को बांधकाम करने की अनुमति नहीं दी गई थी साथ ही सदर बांधकाम तत्काल रोक देने के आदेश संस्था को नगर पंचायत ने दिए थे ऐसे में सदर बांधकाम निरंतर शुरू रहने की भी शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा यहां नगर पंचायत को प्राप्त हुई थी जिसके चलते नगर पंचायत द्वारा संदर्भ क्रमांक 2 के तहत शुरु बांधकाम रोकने के आदेश 10/9/2020 को दोबारा से सेवा सहकारी संस्था को दिए गए थे।


इस बीच नगर पंचायत द्वारा इस प्रकरण की विस्तृत रूप से जांच कि गई जिसमें संस्था को पत्र के माध्यम से बताया गया कि न.भु. क्र.1262 व शि.क्र.19 पर बांधकाम शुरू है जिसमें संस्था द्वारा सादर किया गया नक्शा 0.5 हेक्टर आर. का सादर कीया गया है व मालमत्ते कार्ड में सदर जमीन 444.7 चौरस मीटर बताई है जिसमें इस प्रकरण पर संस्था की कुछ गलतियां नजर आ रही है जिसमें बांधकाम अनुमति मिलने से पहले ही यहां कांप्लेक्स बांधकाम निरंतर शुरू है, प्रास्ताविक नक्शे में दिखाए गए बांधकाम व स्थित जगह पर शुरू बांधकाम में फर्क है साथ ही मौके पर शुरू बांधकाम प्रास्ताविक नक्शा से अधिक है व क. प्रत जांच में स्थित बांधकाम शासकीय जगह पर बता रहा है ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए न.भ.क्र.1262 पर बांधकाम महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 54,53 अनाधिकृत बांधकाम तत्काल रोकने साथ ही शासकीय जगह 1 महीने के अंदर खाली करने के आदेश पत्र यहां नगर पंचायत ने संस्था को 14 सितंबर को दिया हैं ऐसे में सेवा संस्था कामप्लेस बांधकाम फिर विवादों में घिरते नजर आ रहा है।

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